जिलाधिकारी एवं एसपी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बीडीओ , सीओ व थानाध्यक्षों के साथ किया मीटिंग कई तरह के दिशा निर्देश जारी

जिलाधिकारी एवं एसपी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बीडीओ , सीओ व थानाध्यक्षों के साथ किया मीटिंग कई तरह के दिशा निर्देश जारी

 जिलाधिकारी एवं एसपी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बीडीओ , सीओ व थानाध्यक्षों के साथ किया मीटिंग

सहरसा - कोरोना संक्रमण में अप्रत्याशित बढ़ोतरी पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर जिलान्तर्गत लागू नाइट कर्फ्यू, दुकानों के खोलने एवं बंदी तथा अन्य प्रतिबंधों के प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के संदर्भ में जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह द्वारा जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों के साथ एक मीटिंग आयोजित किया गया। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि सरकार के नए आदेश के तहत कानून को और सख्त किया गया है। सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में जिलास्तर पर कई तरह के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू का समय संध्या 6ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक रहेगा।

बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिए गए कई तरहों के दिशा निर्देश

सभी प्रकार के दुकानों को बंद करने का समय शाम के 04 बजे निर्धारित किये गये हैं। जबकि भोजनालय, ढ़ाबा, रेस्टोरेन्ट भी संध्या 4ः00 बजे हीं बंद होगें। संध्या 4ः00 बजे के बाद केवल दवा दुकानें एवं स्वास्थ्य से जुड़ी दुकानें हीं 24 घंटे तक खुले रहेगें। ये आदेश सम्पूर्ण जिला में प्रभावी होगा। मुख्य बाजार, हाट सहित छोटे बाजार हाट पर भी यह नियम लागू रहेगा। दुकानों की श्रेणी 1 एवं 2 के अनुसार सप्ताह में तीन दिन दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। रविवार को जिले के सभी दुकान बंद रहेंगे और इस दिन सम्पूर्ण लॉक डाउन की स्थिति रहना रहेगा। उन्होंने कहा कि संध्या 6ः00 बजे के बाद अनावश्यक स्थानीय मूवमेंट, वाहन  अथवा बाइक आदि का परिचालन पर पूर्णतः रोक रहेगा। सब्जी एवं फलों थोक दुकानें का खुलने का समय प्रातः 6ः00 बजे से 9ः00 बजे तक रहेगा। खुदरा सब्जी फल आदि भ्रमणशील रहकर 4ः00 बजे संध्या तक बिक्री करने की अनुमति रहेगी।

शाम 04 बजे सभी तरह की दुकान बंद सिर्फ स्वास्थ्य एवं जरूरी सामान के दुकान खोलने की छूट

 जिलाधिकारी ने कहा नये प्रतिबंधों के अनुसार शादी, समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी और नाच गाना एवं डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। शादी विवाह समारोह आदि के माध्यम से संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है इसलिए शादी एवं अंतिम संस्कार में निर्धारित संख्या में हीं व्यक्ति सम्मिलित हों। संभावित शादी विवाह की सूचना चौकीदार के माध्यम से अग्रिम रूप से प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों एवं निर्देशो के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी तरीके से कार्रवाई किया जायेगा। 

शाम 06 बजे से सुबह 06 बजे तक लागू रहेगा नाईट कर्फ्यू ,भोजनालय , रेस्टुरेंट एवं ढाबा भी शाम के चार बजे होगें बंद

किसी की भावनाएं आहत ना हो इसका भी ध्यान रखे। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष सभी अपने स्तर से ऑडियो रिकाडिंग संदेश जिसमें उस क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति का उल्लेख, संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सावधानिया,ं नियंत्रण कक्ष, अपील आदि का सघन रूप से माईकिंग करायी जायेगी। अपने क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति से अवगत होने पर आमजन में जागरूकता आएगी और वे सतर्क भी रहेंगे। मास्क चेकिंग के अवसर पे भी उक्त ऑडियों संदेश का प्रसारण कराते रहेंगे। कंटेन्मेंट जोन पर सतत् निगरानी रखें एवं कोई पॉजिटिव व्यक्ति कंटेन्मेंट जोन से बाहर ना जाएं इसे सुनिश्चित कराएं।

थोक फल व्यवसाई एवं सब्जी व्यवसाई को सुबह 06 से 09 बजे तक बेचने की अनुमति ,अन्य इलाकों मैं शाम चार बजे तक फल एवं  सब्जी घूम कर बेचने वाले को छूट

जिलाधिकारी ने कहा कि आप सभी फ्रंटलाइन वर्कर हैं। अतएव अपने आप को भी सुरक्षित रखें, सावधान रहें। मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि सावधानियों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आपमें भी किसी प्रकार के लक्षण दिखें तुरंत जांच कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार मास्क वितरण के समय भीड़-भाड़ ना हो सावधानी बरतेंं। 15 मई, 2021 तक सभी परिवारों को मास्क का वितरण सुनिष्चित करें। टीकाकरण के संदर्भ में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण सेषन साइट आयोजन के संबंध में एक दिन पूर्व स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं आमजन को सूचना दें तथा टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित करें। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने नये दिशा-निर्देश के मुख्य बिंदुओं के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इसका अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत आयोजित होने वाले विवाह एवं उपनयन समारोह की पूर्व सूचना रखें तथा स्वयं भी प्रतिबंधों के अनुपालन के संदर्भ में जानकारी लें। उन्होंने सभी से कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक है। स्वयं को सुरक्षित रखते हुए निर्देशो का अनुपालन  करें।जिले में सभी जगह नियमों का सख्ती से पालन हो इनको लेकर जिले के तमाम जगह जिलाधिलारी कौशल कुमार , पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह , सदर एसडीओ संभुनाथ झा , सदर एसडीपीओ संतोष कुमार , जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी दिलीप कुमार देव शाम चार बजे से घूमते रहे एवं सख्ती का पालन करवाते नजर आए।

राजीब झा - सहरसा

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