जिला प्रशासन के गाइड लाइन का जिला वासी पालन करें एवं जिला प्रशासन का सहयोग करें - डीएम

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दो श्रेणी में खुलेगीं नगर परिषद सहरसा एवं नगर पंचायत सिमरीबख्तियारपुर की दुकान

सहरसा -  जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के  अप्रत्याशित बृद्धि को देखते हुए सहरसा नगर परिषद एवं सिमरीबख्तियारपुर नगर पंचायत अंतर्गत संचालित दुकानों को ऑड इवेन के तर्ज पर खोलने का आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन के विभागीय पत्रांक 339 के आलोक में जिक्र किया है कि श्रेणी 01 के तहत इलेक्ट्रिकल गुड्स , पंखा , कूलर , एसी ( विक्रय एवं मरम्मत ) सैलून , पार्लर , फर्नीचर की दुकान सोना चांदी की दुकान सोमवार , बुधवार एवं गुरुवार को खुलेगें। लेकिन शाम छः बजे यह दुकान भी बंद हो जायेगी। जबकि रात के नौ बजे से कर्फ्यू लागू रहेगा।

KOSHAL KUMAR - DM - SAHARSA

शाम के छह बजे सभी दुकान बंद एवं रात नौ बजे से सुबह 05 बजे तक कर्फ्यू रहेगा लागू

दूसरी श्रेणी में मंगलवार , गुरुवार एवं शनिवार को कपड़ा , वर्तन , जूता चप्पल , स्पोर्ट  , ड्राई क्लीनर, कृषि यंत्र सहित अन्य कृषि से संबंधित दुकान एवं सृंगार की दुकान खुलेगी। शेष ग्रामीण इलाके में सभी तरह के दुकान शाम के 06 बजे बंद होगें।जबकि शहर में संचालित सब्जी की दुकान सुबह 05 बजे से नौ बजे तक खुली रहेगी। हालांकि इस मामले में किराना दुकान को छूट दी गयी है। इस बार कोरोना का कहर कुछ विशेष है और जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह अनवरत इस से बचने हेतु लोगों से अपील कर रहे हैं। जहां तक संभव हो घर से बाहर नही निकलें। अगर कोई व्यक्ति घर से निकलें तो मास्क का प्रयोग जरूर करें।

राजीब झा - सहरसा

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